अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा*


 


*अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा* 

 

  न्यायालय न्या्यिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा अवैध रूप से देशी शराब विक्रय के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

 

            मामले में आरोपी मोहन कोरी पिता शम्भू् कोरी उम्र-56 वर्ष निवासी खड्डी अपने अधिपत्य में 05 लीटर देशी महुआ शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 94/21 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। 



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