शराब विक्रय के मामले में सजा
आरोपी प्रदीप कोल पिता मनोज कोल उम्र- 25 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 05 लीटर देशी महुआ शराब रखकर विक्रय कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वाराआबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 142/21 पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया।
जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्या्यालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।