सीधी शराब विक्रय के मामले में सजा


शराब  विक्रय के मामले में सजा

आरोपी प्रदीप कोल पिता मनोज कोल उम्र- 25 वर्ष निवासी रामपुर नैकिन अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 05 लीटर देशी महुआ शराब रखकर विक्रय कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वाराआबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध क्र. 142/21 पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। 

जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्या्यालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 

Popular posts
बिजली समस्या को लेकर विधायक का धरना आज अधीक्षण यंत्री आफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना की दी गई है चेतावनी
Image
मझौली बजार में उमड़ी भीड़ प्रशासन के शिरकत के बाद मिली निजात
Image
पुलिस के द्वारा शिकायत कर्ता पर दबाव डालकर बंद कराई जाती है सीएम हेल्प लाईन की शिकायतें
Image
रक्तदान शिविर में युवाओं ने लिया बढ़-चढ़कर भाग।* *डॉक्टर शशांक जयसवाल ने किया ब्लड डोनेट
Image
जिला सीईओ ने ली जनपद अधिकारी कर्मचारी के साथ बैठक दिए आवश्यक निर्देश, दादर में किया वृक्षारोपण
Image