. जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए संशोधित लाकडाउन आदेश
जिले में 3 मई तक जारी रहेगा संम्पूर्ण लाकडाउन
जिला सिंगरौली:--सिंगरौली जिला मजिस्ट्रेट के.वी.एस. चौधरी के द्वारा संशोधित आदेश जारी करते हुये जिले में लाकडाउन की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। जिले में नोवेल कोरोना कोविड 19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 405/आरडीएम सिंगरौली दिनांक 25 मार्च 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 के तहत सिंगरौली जिले को दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक लिए संम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया था।
भारत सरकार द्वारा उपरोक्त लाकडाउन अवधि को फिर से दिनांक 3 मई 2020 तक तक बढ़ाए जाने के निर्देश दिये गये है। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन मैं के.वी.एस. चौधरी जिला मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली द्वारा लाकडाउन आदेश क्रमांक 405/आरडीएम 2020 दिनंक 25 मार्च एवं संशोधित आदेश क्रमांक 447/ आरडीएम 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 में आंशिक संशोधन करते हुये उपरोक्तआदेश के प्रभावशील रहने की तिथि को दिनांक 3 मई 2020 तक विस्तृत करने के आदेश जारी किया जाता है। जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि लाकडाउन आदेश क्रमांक 405 /आरडीएम 2020 दिनांक 25 मार्च 2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 447/आरडीएम 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 में निर्धारित शर्ते एवं उनमे समय समय पर किये गये शांसोधन पूर्वत प्रभावशील रहेगे।
*चितरंगी सिंगरौली से बी.पी. सिंह की रिपोर्ट*