*लाॅकडाउन व क्वारंटाईन का उल्लंघन करने के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक प्रावधान*
1. धारा - 188 : जो व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा जारी वैधानिक आदेश का उल्लंघन करेगा जिससे मानव स्वास्थ्य या जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए तो वह छः मास के कारावास या एक हजार रुपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
2. धारा-269 : जो व्यक्ति ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे किसी रोग का संक्रमण फैल सकता है तो वह छः माह के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।
3. धारा - 270: जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कार्य करेगा जिससे किसी रोग का संक्रमण फैल सकता है वह दो वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय है।
4. धारा -271 कोई व्यक्ति जिसे निश्चित समय के लिए किसी संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए क्वारंटाईन किया गया हो और वह जानबूझकर इसका उल्लंघन करेगा, उसे छः माह के कारावास या एक हजार रुपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।