कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुये सिंगरौली जिले में धारा 144 लागू 20 मार्च से 15 अप्रैल की मध्य रात्रि तक रहेगी लागू

*कोरोना वायरस  महामारी को दृष्टिगत रखते हुये  सिंगरौली जिले में धारा 144*


 


*धारा 144 20 मार्च से 15 अप्रैल की मध्य रात्रि तक रहेगी लागू*


      


 चितरंगी  सिंगरौली :---- संम्पूर्ण विश्व में नोवेल कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश के सीमावर्ती राज्यो में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले कुछ दिनो में काफी बड़ जाने के कारण मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिये गये है।


 


*संक्रमण के निवारण तथा रोकथाम के लिए धारा 144*


 


 उपरोक्त परिस्थितियो में संक्रमण के निवारण तथा रोकथाम करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आज दिनांक 20 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे से 15 अप्रैल 2020 के मध्य रात्रि तक की अवधि के लिए धारा 144 संम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रखने के आदेश दिये गये है। जारी आदेश में कहा गया है कि  सिंगरौली जिल में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्गो पर चेकपोस्ट स्थापित किया जाकर पुलिस विभाग के सुरंक्षा कर्मियो के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात किये जाने जिले के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियो के स्वास्थ्य की जांच उनकी जानकारी नाम पता मोबाईल नम्बर कहा से आ रहे है जिले मे किसके याह क्यो जा रहे है संम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाये।


 


*विदेशो से यात्रा कर वापस आ रहे व्यक्तियो की गहन जाँच*


 


वही जांच के दौरान संदिग्ध पाये जाने वाले व्यक्तियो विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र से आने वाले एवं विदेशो से यात्रा कर वापस आ रहे व्यक्तियो को जिला चिकित्सालय में ले जाकर गहन जांच की जाये। एवं संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि होने पर ही उन्हे जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। जिले में स्थापति विभिन्न सर्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओ एनसीएल, एनटीपीसी तथा नीजी क्षेत्र की रिलायंस पावर, हिन्डालको, कैप्टिव पावर, एस.आर पावर, जेपी पावर, वेचर्स लिमिटेड के  के प्रमुखो को भी निर्देश  इस आशय के आदेश जारी किये गये है। तथा परियोजना में कार्यरत ऐसे कर्मचारियो एवं उनके परिवारो के सदस्यो की जो विगत कुछ दिनो मे मध्यप्रदेश के वाहर से प्रभावित क्षेत्रो से अथवा विदेश यात्राओ से वापस आये है उनकी सूची मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने के साथ उनका स्वस्थ्य परीक्षण कराये जाने के आदेश जारी किये गये है।


 


कंपनियों के अधिकारी होंगें जिम्मेदार


 


आदेश मे कहा गया है कि यदि कोई भी संदिग्ध अथवा वाहर से आया हुआ व्यक्ति सर्वजनिक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो वह व्यक्ति एवं संबंधित परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी नियमानुसार दण्ड के भागी होगे। प्रदेश के बाहर से वापस आये व्यक्तियो को समाज से पृथक रखकर उनके स्वास्थ्य की 14 दिन तक सतत निगरानी रखी जाये। यह उत्तरदायित्व संबंधित परियोजना का होगा। संम्पूर्ण जिले में आम सभा, रैली, प्रदर्शन, धरना, जूलूश आदि का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में किसी भी स्थल पर 20 से अधिक लोगो का होना अथवा किसी कार्यक्रम मे भाग लेना प्रतिबंधित किया गया है। 


 


अपुष्ट एवं भ्रमक जानकारी प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित


 


जिला दंण्डाधिकारी के द्वारा सोसल मीडिया, फेसबुक, वाट्सअप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से कोरोना वायरस के संबंध में अपुष्ट एवं भ्रमक जानकारी प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। वही जिले में संचालित होटल, लाज, धर्मशाला संचालको की यह जिम्मेदारी होगी कि जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियो की जानकारी तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान करेगे। 


 


व्यवसायिक माल व राज्य की सीमा को लेकर कहा


 


बजारो में होने वाली भीड़ मे संक्रमण की आशंका को देखते हुये आगामी आदेश तक जिले में स्थापित सभी व्यवसायिक माल दोपहर 12 बजे से शायं 4 बजे तक ही खोले जायेगे। संचालन के दौरान दूरी प्रति व्यक्यि का कम से कम 1 मीटर रखी जाये। वही उत्तर प्रदेश एवं छंत्तीसगढ राज्यो की सीमा से जिले में आने वाली सभी निजी एव राज्य परिवहन की बसो का  जिले में प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।जरी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश अन्त्योष्टि आदि के अपर्हिय कार्यक्रमो पर लागू नही होगा। 


 


*चितरंगी सिंगरौली से बी.पी. सिंह की रिपोर्ट*


 


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