जिला कलेक्टर के.वी.एस. चौधरी ने संबंधित विभाग के अधिकारियो को तत्काल घोषणाओ के क्रियान्वन का दिया निर्देश

*जिला कलेक्टर के.वी.एस. चौधरी  ने संबंधित विभाग के अधिकारियो को तत्काल घोषणाओ के क्रियान्वन का दिया निर्देश*


 


*गरीबों के लिए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा की गई कई जनकल्याणकारी घोषणाएं*


     


 


 


*चितरंगी सिंगरौली :---* देश मे कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है कोरोना के खतरे के कारण आर्थिक कठिनाईयो का सामना कर रहे कमजोर वर्गो की सहायता के लिए  प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा  मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में कलेक्टर श्री केवीएस चौधरी के द्वारा जिले में निवासरत गरीबो को अगले तीन महीने तक अतिरिक्त 5 किलो चावल या 5 किलो गेहु और 1 किलो दाल निःशुल्क दिये जाने का निर्देष दिया ।


 


*प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओ को अगले तीन महिने तक 5 सौ रूपये*


     


प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओ को अगले तीन महिने तक 5 सौ रूपये प्रति माह दिये जाने तथा उज्जवला योजना के  लाभार्थियो को तीन माह में तीन मुफ्त गैश सिलेन्डर दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि पीएम किसान संम्मान निधि के तहत किसानो को अप्रैल माह में 2 हजार रूपयें हस्थानातरित किये जाये तथा स्व सहायता समूहो को बिना संम्पत्ति गिर्वी के ऋण लेने की सीमा 10 लाख रूपये से बड़ाकर 20 किया जाय।


 


*कर्मचारियों का भी रखा गया ख्याल*


 


         कोरोना महामारी से लड़ रहे स्वस्थ्य कर्मियो को 50 लाख रूपयें के बीमा के निर्देश ष्दिये गये है। तथा 100 से कम कर्मचारी संगठनो में काम करने वाले 15 हजार से कम माशिक वेतन वाले कर्मचारियो का 24 प्रतिशत पीएफ वहन शासन द्वारा किया जायेगा। शासन के आदेशानुसार नौकरी पेशा लोगो को आपदा के दौरान ई पीएफ फण्ड से 75 प्रतिशत राशि या 3 माह का वेतन जो भी कम हो निकाल सकेगे। 


 


वही एक अप्रैल से मनरेगा के वेतन में 20 रूपये की बड़ोत्तरी की गई है। विधवाओ और वरिष्ट नागरिको को अगले तीन महिने के लिए एक हजार रूपये प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिले के सभी सामाजिक सुरंक्षा पेशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेशन आदि का भुगतान दो माह का अंग्रिम रूप से किये जायेगे। सह निर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत दर्ज मजदूरो को 1 हजार रूपयें की सहायता राषि उपलंब्ध कराई जायेगी। 


 


कोरोना मरीजों के लिए निशुल्क इलाज की सुविधा


 


कोरोना पाजीटीव पाये जाने पर शासकीय चिकित्सालयो एवं  मेडिकल कालेजो मे निःशुल्क ईलाज किये जायेगे। यह ईलाज सभी वर्गो के लिए उपलंब्ध रहेगा। तथा निजी चिकित्सालयो को प्रति पूर्ति के रूप में आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरो के अनुसार भुगतान किया जायेगा। ग्राम पंचायतो में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद मे उपलंब्ध राशि का उपयोग लोगो के भोजन, आश्रम की व्यवस्था के लिए किया जायेगा। राष्टीय खाद्य सुरंक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारो को एक माह का राशन निःशुल्क दिया जायेगा। प्राथमिक शालाओ एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियो के खाते में मध्यान भोजन की राशि का वितरण किये जाने का निर्देश दिया गया है। 


 


*चितरंगी सिंगरौली से बी.पी. सिंह की रिपोर्ट*


 


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