स्थगन आदेश का पालन ना करने पर संविदाकार राजीव कुमार के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के तहसीलदार बहरी ने जारी किये आदेश
आपको बता दें कि ग्राम केशवाही की आराजी नंबर 160 रकबा 2.064 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन सड़क दर्ज अभिलेख हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण राजीव कुमार उर्फ बबलू सिंह पिता तेज बहादुर सिंह निवासी ग्राम चंदवाही द्वारा 18 नवीन दुकानों का निर्माण किया जा रहा है ,निर्माण कार्य को रोकने हेतु तहसीलदार बहरी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था , तहसीलदार बहरी द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के उपरांत अतिक्रमण द्वारा निर्माण कार्य किया, जाकर दुकानों का निर्माण कर लिया गया ,इस तरह न्यायालय के आदेश की अवहेलना भारतीय दंड संहिता धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है, जिससे राजीव कुमार उर्फ बबलू सिंह निवासी ग्राम चंदवाही के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर इस न्यायालय को अवगत कराने के लिए तहसीलदार बहरी ने दिए आदेश.
संपादक अपिल सिंह गहरवार(रोहित)