*शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाने के लिए कलेक्टर न्यायालय में पेश हुआ याचिका*
*शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से यदि नहीं हटाया गया तो माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश करेंगे*
चितरंगी सिंगरौली :---शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में समाजसेवी अन्नू पटेल ने इंडियन लायर एसोसिएशन के अधिवक्ताओं नंदकिशोर पटेल, सुनील कुमार शाह, उसैद हसन सिद्दीकी ,जी पी शाह एडवोकेट, मन्नान खान एडवोकेट ,राजेंद्र पटेल एडवोकेट के माध्यम से याचिका पेश किया गया और अपने याचिका में उल्लेख किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अफीम क्रमांक 56 59/ 2007 निर्णय दिनांक 6/12/ 2007 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 एवं मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के तहत शिक्षकों को बीएलओ की दायित्वों से मुक्त रखा जाए, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा कई पत्र जारी किया गया किंतु जिले में मंत्रालय के पत्र का कोई असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विपरीत जिले में शिक्षक राम जन्म वर्मा को पी ए के तौर पर सुरेंद्र सिंह को खनिज विभाग में बाबू के तौर पर इन्द्रमोल तिवारी को आरडीएम विभाग में बाबू के तौर पर सर्वेश द्विवेदी राजेंद्र द्विवेदी अनिल पांडे और रमेश शाह को शिक्षा विभाग में बाबू के तौर पर कार्य लिया जा रहा है जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उपरोक्त तथ्यों का ध्यान आकृष्ट कराकर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाने का निवेदन किया गया है और यह भी निवेदन किया है यदि माननीय न्यायालय के द्वारा निराकरण नहीं किया गया तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश करेंगे।
रिपोर्ट :---बी .पी. सिंह चितरंगी