*प्रतिबंधित होने के बावजूद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं प्रेशर हारन वाले वाहन से बाजार बासी त्रस्त कार्यवाही की मांग*
*चितरंगी पुलिस को नहीं सुनाई देती ध्वनि विस्तारक यंत्रों की की आवाज नहीं की जा रही कार्यवाही*
*चितरंगी सिंगरौली:-----*
विदित हो कि हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी सिंगरौली द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसके आदेश भी जारी हो चुके हैं l जिसमें नियम है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाद्ययो की तीव्र ध्वनि लाउडस्पीकर हार्ड हारन आदि नियंत्रण में रखे जाएं l परंतु लगता है उक्त आदेश चितरंगी में लागू नहीं होता कारण सुबह से ही तेज प्रेशर हारन वाले वाहन आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से चितरंगी बाजार रात्रि 9:00 बजे तक गुंजायमान रहती है या यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी पूरा दिन एवं रात्रि 9:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं प्रेशर हार्ड हारन वाले वाहनों की भरमार रहती है l प्रेशर हारन वाली गाड़ियां तो बराबर लगातार इतना तीव्र गति से हारने बजाती बाजार एवं थाने के सामने से ही गुजरती है जिससे लोगों का जीना हराम हो गया है बाजार वासी सभी परेशान हैं परंतु यहां हारन ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज चितरंगी पुलिस को नहीं सुनाई देती हारन की तीव्रता इतनी तेज होती है कि अस्पताल कार्यालय हर जगह कर्मचारी अधिकारी परेशान है कार्यवाही ना होने से लोगों के हौसले बुलंद हैं l
*नहीं की जा रही कोई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*
किसी भी समय धन विस्तारक यंत्रों की गूंज चितरंगी अस्पताल चौक से लेकर गीरा छादा तक सुनी जा सकती है परंतु कार्यवाही के नाम पर ढाक के तीन पात की कहावत चितरंगी में चरितार्थ हो रही है l जबकि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 मध्यप्रदेश ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत तहसील मुख्यालय के 10 किलोमीटर सीमावर्ती ग्रामों में अधिनियम की धारा 2 में वर्णित लाउडस्पीकर वाद्ययो एंपलीफायर एवं प्रेशर तेज हार्ड हारन आदि से ध्वनि उत्पन्न करना विधि विरुद्ध है l जिसमें नियमानुसार शत-प्रतिशत कार्यवाही होनी चाहिए l परंतु ताज्जुब की बात तो यह है कि कान के परदे फाड़ देने वाले प्रेशर हारन वाले वाहन प्रतिदिन थाने के सामने से ही निकल रहे हैं परंतु थाने के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को तेज गति वाले हारन ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है l जबकि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नियम 15 के तहत तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी परेशान हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं होने वाली है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी परीक्षा सुचारू रूप एवं स्वस्थ मस्तिष्क से दे सके l चितरंगी क्षेत्रवासियों द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस कप्तान सिंगरौली से ऐसे आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं दुशप्रेरण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग करती है l
*चितरंगी सिंगरौली से बी.पी. सिंह की रिपोर्ट*