कलेक्टर के निर्देश पर ऋण माफियाओं पर दर्ज हुआ मामला
- फर्जी राजस्व दस्तावेज तैयार कर दो बैंकों से लिया ऋण
- पिता की भूमि का फर्जी खसरा तैयार कर स्वयं के नाम लिया ऋण
प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऋण एवं भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा ऋण माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। भू माफियाओं के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने के लिये कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देश पर थाना रामपुर नैकिन में राकेश पाण्डेय पिता गणेशमणि पाण्डेय पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रामपुर नैकिन एवं उनके भाई प्रकाश पाण्डेय पिता गणेशमणि पाण्डेय दोनों निवासी ग्राम सगौनी तह. रामपुर नैकिन के विरूद्ध अप.क्र. 93 धारा 420, 467, 468, 471, भादप्रसं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। शिवानंद पिता दिवाकर प्रसाद पाण्डेय के द्वारा भूमिहीन होते हुये भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर एवं एक ही भूमि से दो बैंकों से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ऋण लेने की शिकायत अपर कलेक्टर सीधी से की गई थी। जिस पर जांच उपरांत राकेश पाण्डेय एवं प्रकाश पाण्डेय दोशी पाये गये थे। जिसके तहत कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ केा पत्र लिखकर दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिये थे। पूर्व उपाध्यक्ष राकेश पाण्डेय के विरूद्ध सेवा सहकारी समिति भरतपुर के चावल गवन करने के मामले में भी रामपुर नैकिन थाने में भी प्रकरण दर्ज है। इसके अतिरिक्त फर्जी तरीके से जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में संविदा की नियुक्ति के मामले में भी एसडीएम चुरहट द्वारा दोषी करार दिया गया था किंतु न्यायालय के स्टे के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं हो पाया है। राकेश पाण्डेय द्वारा अपनी भूमिहीन पत्नी शिक्षिका श्रीमती रमा पाण्डेय एवं भूमिहीन अपने भाई प्रकाश पाण्डेय एवं उनकी पत्नी ममता पाण्डेय, चचेरे भाई सतीश पाण्डेय उनकी पत्नी रश्मि पाण्डेय, चचेरे भाई हरीश पाण्डेय उनकी पत्नी सुनीता पाण्डेय जो कि सभी भूमिहीन हैं इसके वावजूद भी सेवा सहकारी समिति भरतपुर से ऋण स्वीकृत कराया गया था। जिसकी जांच थाना रामपुर नैकिन के द्वारा की जा रही है।
क्या था मामला
राकेश पाण्डेय पूर्व उपाध्यक्ष,जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के छोटे भाई प्रकाश पाण्डेय जो कि भूमिहीन है ने ग्राम सगौनी,पटवारी हल्का अमिलई नं.2 का खसरा वर्ष 2002-03 से 2006-2007 तक के अभिलेख में क्रमांक 106, रकवा 0.26 हे., आराजी क्रमांक 155, रकबा 0.50 हे., आराजी क्रमांक 156,रकवा 0.42 हें. जिसके तत्कालीन भूमिस्वामी गणेशमणि ब्रा. पिता यज्ञशरण दर्ज अभिलेख था। किन्तु ऋृणी प्रकाश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत खसरा अभिलेख में कूटरचना करते हुये गणेशमणि ब्रा. पिता यज्ञशरण का नाम भूमिस्वामी कालम से हटा कर स्वयं का नाम अंकित कर लिया गया था। तथा आराजी नं.155 एवं 156 के रकबे में अधिक से अधिक ऋृण राशि मंजूर कराने के लिए क्रमश: आराजी नं.155 रकबा 0.50 हे. के स्थान पर रकबा 1.50 हें एवं आराजी नं.156 रकबा 0.42 हें. के स्थान पर 1.42 हे. का कूटरचित रकबा अंकित कर नियम विरूद्ध ऋृण राशि स्वीकृति कराते हुये आहरण किया गया था। इसी तरह राकेश पाण्डेय पिता गणेशमणि पाण्डेय पूर्व उपाघ्यक्ष जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के द्वारा ग्राम सगौनी तहसील रामपुर नैकिन स्थिति भूमि क्रमांक 109, रकबा 0.320 हे.,खसरा नं.140,रकबा 0.110हे.,खसरा नं.232 ,रकबा 0210हे.,खसरा नं.285,रकबा 0.140हे.,ग्राम भरतपुर की आराजी नं. 180,रकबा 0.280 हें.,ग्राम बुढग़ौना की आराजी नं.128,रकबा 0.880 हे., की भूमियों कों वर्ष 2013-14 में मध्यांचल ग्रामीण बैक शाखा भतरपुर के समक्ष दिनांक 12 दिसम्बर 2013 को बंधक कर ऋृण प्राप्त कर चुका था। ऐसी स्थिति में राकेश पाण्डेय का उक्त भूमियों से दिनांक 12 दिसम्बर 2013 के पश्चात स्वामित्व समाप्त हो गया था। किन्तु राकेश पाण्डेय द्वारा उक्त भूमियों के दस्तावेज के आधार पर दिनांक 7 मार्च 2014 को कृषि कार्य हेतु 2 लाख 84 हजार एवं भूमि विकास हेतु 5 लाख रूपया कुल राशि 7 लाख 84 हजार क्रमश: खाता क्रमांक 501950714081 एवं 50195080649 के द्वारा राशि आहरित की जा कर धोखाधड़ी किया जाना प्रमाणित हैं। राकेश पाण्डेय द्वारा इलाहाबाद बैंक रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में कहा कि उक्त भूमियां किसी भी बैंक,संस्थान में ऋृण में बंधक नही है और उक्त भूमियों के मध्याम से आज दिनांक तक ऋृण प्राप्त नही किया हैं। जिसके आधार पर इलाहाबाद बैंक शाखा रामपुर नैकिन द्वारा राकेश पाण्डेय के पक्ष में ऋृण राशि स्वीकृत किया और उक्त राशि का उपयोग राकेश पाण्डेय द्वारा अपने निजी प्रयोजन में किया जा कर, अपराध कारित किया गया हैं।
अपने पिता की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कर मध्यांचल ग्रामीण बैंक भरतपुर से ऋण प्राप्त करने एवं एक ही भूमि से दो बैंकों से कूटरचित राजस्व दस्तावेज तैयार कर ऋण प्राप्त करने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर थाना रामपुर नैकिन में राकेश पाण्डेय पिता गणेशमणि पाण्डेय प्रकाश पाण्डेय पिता गणेशमणि पाण्डेय निवासी सगौनी के विरूद्ध अप.क्र.93 धारा 420, 467, 468, 471 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
अशोक पाण्डेय
थाना प्रभारी रामपुर नैकिन।
राकेश पाण्डेय पिता गणेशमणि पाण्डेय ऋणमाफिया हैं भूमिहीन होने के बाद भी अपने परिवार के सात सदस्यों के नाम सेवा सहकारी समिति भरतपुर से ऋण स्वीकृत करा लिया गया था। मध्यांचल ग्रामीण बैंक से भूमिहीन होने के बाद भी अपने भाई प्रकाश पाण्डेय के नाम फर्जी खसरा तैयार कर ऋण स्वीकृत किया गया था। राकेश पाण्डेय स्वयं मध्यांचल ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त कर भूमि को बंधक करने के बाद भी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त किया था। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा अपर कलेक्टर व कलेक्टर से की गई थी। जिसकी जांच में दोनों व्यक्ति दोषी पाये गये जिसके आधार पर रामपुर नैकिन थाना में दोनों ऋणमाफियाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
शिवानंद पाण्डेय शिकायतकर्ता निवासी ग्राम गड़हरा।
भूमिहीन होने के बाद भी फर्जी खसरा तैयार कर मध्यांचल गा्रमीण बैेंक भरतपुर से ऋण प्राप्त करने एवं एक ही भूमि का दो-दो बैेंकों से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मध्यांचल बैंक भरतपुर व इलाहाबाद बैेंक रामपुर नैकिन से ऋण प्राप्त करने की शिकायत शिवानंद पाण्डेय द्वारा की गई थी जिसकी जांच नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा कराई गई जिसमे ंदोनों व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया। जिसके तहत कलेक्टर के द्वारा रामपुर नैकिन थाने को पत्र लिखकर उक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके तहत रामपुर नैकिन थाना में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
केके पाण्डेय
उपसंचालक, कृषि विभाग सीधी