*बिजली विभाग मड़वास ने उपभोक्ताओं को थमाया नोटिस*
/मड़वास- जेई मड़वास राजेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा करीब सैकड़ों लोगों को थमाया नोटिस कारण यह है कि बिजली का बिल न जमा करने के कारण बिजली विभाग द्वारा न्यायालय को अवगत कराते हुए न्यायालय के आदेश अनुसार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है जोकि 1 हफ्ते का टाइम उपभोक्ताओं को दिया गया है सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बिजली का उपयोग तो करते हैं लेकिन समय पर बिल न देने के कारण बिजली विभाग जेई मड़वास या यहां तक कहा जाए तो हर क्षेत्र के कनिष्ठ यंत्री के ऊपर रिवेन्यू हर महीने बढ़ती जाती है जिस कारण वह क्षेत्र से पैसा उगाह पाने में नाकाम साबित होते हैं और उनको खरी-खोटी अपने विभाग से सुननी पड़ती है जिस कारण से कनिष्ठ यंत्री के ऊपर दबाव आने पर यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश विद्युत विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनी के ऊपर जाता है जिससे उपभोक्ताओं को तो बिल न जमा होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लापरवाही करते हैं लेकिन वही बिल अगर समय से जमा किया जाए तो हर महीने के हिसाब से जमा कर सकता है लेकिन रकम ज्यादा हो जाने के कारण उपभोक्ताओं को भी सोचना पड़ता है और यह नतीजा सामने आता है कि अगर समय पर नोटिस कटने के बाद बिल अगर नहीं जमा करते तो न्यायालय के आदेश अनुसार कुर्की का भी आदेश बिजली विभाग करवा सकता है इसलिए ऐसे ही सैकड़ों उपभोक्ताओं के नाम हैं जिनका बिजली का बिल बकाया राशि पड़ा हुआ है जोकि बिजली विभाग के द्वारा न्यायालय के आदेश से लोगों को नोटिस थमाई जा रही है अगर वक्त पर दिए हुए दिनांक को बिल नहीं जमा करते तो न्यायालय से बिजली विभाग कानूनी कार्रवाई एवं कुर्की का भी आदेश करा सकती है जिनके नाम वनसपति गुप्ता ग्राम पनिहा बकाया राशि 40 652 है शिवदास दादर बकाया राशि 16 452 है शिवनारायण केवट गिजवार जिस की बकाया राशि 32 710 है रामचरित गुप्ता गिजवार जिस की बकाया राशि 13 780 hi प्रेमलाल काछी ग्राम गिजवार जिस की बकाया राशि 28 480 है सुनीता सिंह ग्राम सिलवार जिस की बकाया राशि 290 79 है जगदीश प्रसाद सोनी ग्राम गिजवार जिस की बकाया राशि 75 188 है महेंद्र प्रताप सिंह ददरी जिस की बकाया राशि 109 49 है जगदीश सिंह परासी जिस की बकाया राशि 26 341 है दिनेश जोगी पहाड़ी जिस की बकाया राशि 144 23 है ऐसे बहुत सारे नाम हैं बड़ी बड़ी रकम लेकर बैठे हैं जिससे परेशान होकर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी के द्वारा मध्यप्रदेश शासन एवं भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के तहत आधीन है मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना एफ 212 है जिसके विरुद्ध बिजली का बिल न जमा करने पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी बिजली का बिल समय से दें और असुविधा से बचें.
मड़वास से अमित मिश्रा की रिपोर्ट